Delhi govt vs LG issue: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी विवाद पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने माना है कि नौकरशाहों पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास होगी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को लैंड, कानून-व्यवस्था और पुलिस के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सेवाओं और IAS अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है।
