दिल्ली में पॉल्युशन सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेंगे पेट्रोल और डीजल

इनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की बैठक 29 सितंबर को हुई थी। इसमें इस फैसले को लागू करने के तरीकों के बारे में चर्चा हुई

अपडेटेड Oct 01, 2022 पर 4:56 PM
दिल्ली के पॉल्युशन में गाड़ियों से निकलने वाले धुआं का बड़ा हाथ है।

Delhi Government ने पॉल्युशन (Pollution) में कमी लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पॉल्युशन सर्टिफिकेट (PUC) के बगैर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम 25 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को इस बारे में बताया।

राय ने कहा कि इस फैसले से जुड़ा नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। इनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की बैठक 29 सितंबर को हुई थी। इसमें इस फैसले को लागू करने के तरीकों के बारे में चर्चा हुई। इसमें यह तय किया गया कि इस महीने की 25 तारीख से इस नियम को लागू किया जाएगा।

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दिल्ली के पॉल्युशन में गाड़ियों से निकलने वाले धुआं का बड़ा हाथ है। राय ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पलूशन को बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है। 25 अक्टूबर से गाड़ियों को फ्यूल लेने के लिए पीयूसी रखना पड़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार 3 अक्टूबर को 24X7 वॉर रूम लॉन्च करेगी। इसका मकसद पॉल्युशन को बढ़ने से रोकना और संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को ठीक तरह से लागू करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 6 अक्टूबर से एंटी-डस्ट-कंपेन भी शुरू हो जाएगा। इसके तहत कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट पॉल्युशन की जांच होगी।

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