अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि मामले में बड़ी राहत, व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

इसके अलावा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दायर शिकायत पर अपना आदेश पारित करने वाली है। कोर्ट शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी

अपडेटेड Feb 07, 2024 पर 3:01 PM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि मामले में 29 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया।

देश राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले (Criminal Defamation Case) में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। केजरीवाल को आपराधिक मानहानि मामले में 29 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया। इसके अलावा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दायर शिकायत पर अपना आदेश पारित करने वाली है। कोर्ट शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी।

केजरीवाल की तरफ से 2 फरवरी को पांचवीं बार समन पर पेश नहीं होने के बाद जांच एजेंसी ने दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया। शिकायत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​के सामने दायर की गई, जिन्होंने मामले को बुधवार को आगे की सुनवाई के लिए रखा था।

केजरीवाल ने ED के पांचवें समन को यह कहते हुए टाल दिया कि यह "अवैध" था, और आरोप लगाया कि BJP उन्हें गिरफ्तार करवाकर दिल्ली में उनकी सरकार को गिराना चाहती है।


मुख्यमंत्री को पहली बार ED ने 2 नवंबर को तलब किया था, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाते हुए इसे छोड़ दिया कि नोटिस "अस्पष्ट, प्रेरित और कानून में अस्थिर" था। इसके बजाय वह एक राजनीतिक रैली को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली चले गए।

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