Dog Attacks: गुरुग्राम में कुत्तों की इन 11 नस्लों पर लगा बैन, 'पिटबुल' के हमले में घायल हुई महिला को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा

Dog Attacks: गुरुग्राम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने नगर निगम को निर्देश दिया कि एक परिवार केवल एक ही कुत्ता रखे। साथ ही फोरम ने 11 विदेशी नस्लों के पालतू कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है

अपडेटेड Nov 17, 2022 पर 1:57 PM
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Dog Attacks: गुरुग्राम में 11 प्रतिबंधित कुत्तों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और उन्हें कस्टडी में लेने के लिए कहा गया है

Dog Attacks News: राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम (Gurugram) में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (District consumer disputes redressal forum) ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम (Municipal Corporation of Gurugram- MCG) को निर्देश दिया कि एक परिवार केवल एक ही कुत्ता (Dog) रखे। साथ ही फोरम ने 11 "विदेशी नस्लों" के पालतू कुत्ते (Ban on 11 Foreign Breed) पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निगम से ऐसे किसी भी प्रतिबंधित कुत्तों के संबंध में दिए गए रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के लिए भी कहा गया है।

फोरम ने गुरुग्राम नगर निगम को इन कुत्ते को हिरासत में लेने और मालिक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का भी निर्देश दिया है। फोरम ने एमसीजी को तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों के लिए एक पॉलिसी तैयार करने का भी निर्देश दिया। आदेश के मुताबिक, प्रत्येक रजिस्टर्ड कुत्ते को कॉलर पहनना होगा, जिसमें धातु की चेन के साथ धातु का टोकन लगा होगा।

इन कुत्तों पर लगा बैन


इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फोरम ऑर्डर में 15 नवंबर, 2022 से अमेरिकन पिट-बुल (Pit-bull Terriers) टेरियर्स, डोगो अर्जेंटिनो (Dogo Argentino), रॉटवीलर (Rottweiller), डेस्टिनेशन मास्टिफ (Neapolitan Mastiff) जैसी नस्लें प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल हैं।

इन नियमों का कहना होगा पालन

आदेश के मुताबिक, एक महीने के भीतर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसकी फीस 12,000 रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होगा। हर साल लाइसेंस के नवीनीकरण फीस के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होगा। जब भी रजिस्टर्ड कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया जाता है तो उसके मुंह को जालीदार टोपी या अन्य तरीके से अच्छी तरह से ढका जाएगा, ताकि वह किसी को काट न सके।

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फोरम ने आगे गुरुग्राम नगर निकाय को निवासियों को चेतावनी देने का निर्देश दिया कि उपरोक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप उनके कुत्ते की कस्टडी लेने के साथ-साथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस जुर्माने को दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

महिला को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा

फोरम ने गुरुग्राम नगर निगम को एक पालतू कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। फोरम ने यह भी कहा कि अगर एमसीजी चाहे तो यह मुआवजा राशि कुत्ते के मालिक से वसूल की जा सकती है।

बता दें कि 11 अगस्त को मोहल्ले में घरेलू सहायिका का काम करने वाली पीड़िता मुन्नी पर विनीत चिकारा नामक व्यक्ति के कुत्ते ने उस समय हमला कर दिया, जब वह अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी।

इस हमले में मुन्नी के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। सिविल लाइन थाने में दर्ज प्राथमिकी में कुत्ते की नस्ल को 'पिटबुल (Pit-bull)' बताया गया है। बाद में मालिक ने बताया कि नस्ल एक 'डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino)' है।

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