भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को कहा कि वह क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) के तहत 2,000 रुपए के नोटों (Rs 2000 notes) को चलन से वापस ले रहा है। जनता 30 सितंबर तक बैंक ब्रांच या RBI के जोनल दफ्तर में नोट जमा या बदल सकती है। बैंकिंग रेगुलेटर ने ये भी कहा कि 2,000 रुपए का नोट लीगल टेंडर यानि वैध रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा? क्या 2,000 रुपए का नोट वैध रहेगा या एक बार फिर हम नोटबंदी यानि नोटबंदी 2.O देखेंगे?
