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GST Slabs : इन छूट वाले आइटम्स पर अब लगेगा 3% जीएसटी, 5% की जगह बन सकता है 8% का नया स्लैब

वर्तमान में, GST के तहत एक चार स्तरीय व्यवस्था लागू है, जिसमें क्रमशः 5%, 12%, 18% और 28% की दर से टैक्स लगता है। गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3 फीसदी टैक्स लगता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 17, 2022 पर 4:19 PM
GST Slabs : इन छूट वाले आइटम्स पर अब लगेगा 3% जीएसटी, 5% की जगह बन सकता है 8% का नया स्लैब
सूत्रों ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल छूट वाले आइटम्स की लिस्ट कम कर सकती है और नॉन फूड आइटम्स को 3 फीसदी के स्लैब में डाल सकती है

GST Rate : राज्यों का राजस्व बढ़ाना अब जरूरी हो गया है, जिससे वे मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहे। सूत्रों ने कहा कि इस क्रम में अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही  ज्यादा खपत वाले आइटम्स को 3 फीसदी के स्लैब में और बाकी को 8 फीसदी के स्लैब में डाला जा सकता है।

वर्तमान में, GST के तहत एक चार स्तरीय व्यवस्था लागू है, जिसमें क्रमशः 5%, 12%, 18% और 28% की दर से टैक्स लगता है। गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3 फीसदी टैक्स लगता है। आवश्यक वस्तुओं को या तो टैक्स से छूट हासिल है या सबसे कम टैक्स लगाया जाता है।

नॉन फूड आइटम्स को 3 फीसदी स्लैब में डालने की संभावना

सूत्रों ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काउंसिल छूट वाले आइटम्स की लिस्ट कम कर सकती है और नॉन फूड आइटम्स को 3 फीसदी के स्लैब में डाल सकती है। सूत्रों ने कहा कि 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 फीसदी करने पर चर्चा जारी है। इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगा, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

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