RBI ने 9 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया 12 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्यों लिया एक्शन

RBI ने कहा है कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य इन बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है

अपडेटेड Nov 15, 2022 पर 9:29 AM
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RBI ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर नौ को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया

RBI fine on cooperative banks : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नौ को-ऑपरेटिव बैंकों पर करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने सोमवार को जारी अलग-अलग रिलीज में कहा कि नौ को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाने की जानकारी दी है। बेरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र पर 2.5 लाख रुपये और संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महिसानगर (गुजरात) पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इन बैंकों पर लगा एक लाख रुपये जुर्माना

इसके अलावा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट (मध्य प्रदेश), जमशेदपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जमशेदपुर (झारखंड) और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


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ओडिशा और गुजरात के भी हैं बैंक

वहीं, कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मध्य प्रदेश और केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रिलीज के अनुसार, नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने कहा है कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य इन बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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