केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 21 मार्च से बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दी है। KVS ने कक्षा 1 के लिए एक पोर्टल एक्टिव किया है, जहां इच्छुक माता-पिता और अभिभावक शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 21 मार्च से बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दी है। KVS ने कक्षा 1 के लिए एक पोर्टल एक्टिव किया है, जहां इच्छुक माता-पिता और अभिभावक शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा I में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11.04.2022 (सोमवार) शाम 07:00 बजे तक बढ़ा दी गई है।"
संगठन ने सत्र 2022-23 के लिए नया एडमिशन प्रोग्राम भी जारी किया है। कक्षा 2 और उससे ऊपर (कक्षा 11 को छोड़कर) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 8 से 16 अप्रैल तक शाम 4 बजे तक की जाएगी।
कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 के परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के भीतर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
KVS एडमिशन 2022-23 के लिए आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर, "KVS ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल - कक्षा I के लिए आगे बढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।"
- “Click here to register" पर क्लिक करें।
- निर्देश पढ़ें और रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ें।
- एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल में लॉग इन करें।
- जरूरी डिटेल भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट करें।
इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी शैक्षणिक वर्ष में केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छह साल की न्यूनतम आयु मानदंड के खिलाफ याचिकाओं पर एक अंतरिम आदेश पारित करने पर बुधवार को रोक लगा दी थी।
5 अप्रैल को होगी दोबारा सुनवाई
अदालत ने केंद्र सरकार और KVS को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया और मामले को आगे के विचार के लिए 5 अप्रैल को लिस्टिड किया।
जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि याचिकाओं में "प्रथम दृष्टया कुछ था" और अधिकारी "आखिरी समय" में बदलाव नहीं ला सकते। कोर्ट ने कहा कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इसका पालन किया जाना है, उसे सुलझाना होगा।
सरकार और याचिकाकर्ता की दलील
केंद्र सरकार के वकील अपूर्व कुरुप ने कहा कि यह बेहतर होगा कि अदालत अंतरिम आदेश पारित करने के बजाय आखिर में उसके सामने इस मुद्दे का फैसला करे।
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ दूसरे स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु के रूप में छह साल नहीं, बल्कि पांच साल अनिवार्य हैं।
इससे पहले, अदालत ने कहा था कि एक ही शिक्षा के लिए शहर में स्कूलों के दो सेट नहीं हो सकते हैं - एक कक्षा 1 के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र छह साल और दूसरी पांच साल की जरूरत है।
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