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तमिलनाडु को SC से मिली बड़ी राहत, सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों पर इन-सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 50% सीट रिजर्व रखने का आदेश बरकरार

SC बेंच ने राज्य सरकार को अपने कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत कोटा जारी रखने की अनुमति दी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 16, 2022 पर 2:43 PM
तमिलनाडु को SC से मिली बड़ी राहत, सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों पर इन-सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 50% सीट रिजर्व रखने का आदेश बरकरार
तमिलनाडु को SC से मिली बड़ी राहत

तमिलनाडु के लिए एक बड़ी जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NEET-योग्य इन-सर्विस (NEET-qualified in-service) उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत सुपर-स्पेशियलिटी सीटें अलॉट करने के अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने राज्य सरकार को अपने कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत कोटा जारी रखने की अनुमति दी।

बेंच ने कहा, हमारा विचार है कि 27 नवंबर, 2020 के अंतरिम आदेश से शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए दी गई अंतरिम सुरक्षा को जारी रखने के लिए कोई मामला नहीं बनता है। इस लिए हम उस संबंध में अपील को अस्वीकार करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि तमिलनाडु राज्य शैक्षणिक वर्ष के लिए परामर्श जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा ... राज्य की तरफ से दिए गए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए।"

इसके बाद गुरुवार से होली की छुट्टी के बाद आगे की सुनवाई के लिए याचिकाओं के एक बैच को लिस्टिड करने का आदेश दिया।

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