अनुष्का शर्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की याचिका, सेल टैक्स से जुड़ा है मामला

Anushka Sharma ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2012-13 और साल 2013-14 के बकाया टैक्स की वसूली के लिए अनुष्का शर्मा को एक नोटिस जारी किया किया था। जिसके खिलाफ बाद में ऐक्ट्रेस ने पिछले ही महीने अपने टैक्स कंसल्टेंट की सहायता से 2 याचिकाएं दायर की थीं

अपडेटेड Jan 12, 2023 पर 8:23 PM
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Anushka Sharma ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

ऐक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट (Bobmay High Court) में एक याचिका दायर की है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2012-13 और साल 2013-14 के बकाया टैक्स की वसूली के लिए अनुष्का शर्मा को एक नोटिस जारी किया किया था। जिसके खिलाफ बाद में ऐक्ट्रेस ने पिछले ही महीने अपने टैक्स कंसल्टेंट की सहायता से 2 याचिकाएं दायर की थीं।

6 फरवरी को होगी सुनवाई

जस्टिस नितिन जामदार और अभय आहूजा की बेंच ने गुरुवार को बिक्री कर विभाग को उसकी दलीलों का जवाब देने का निर्देश दिया और मामले को 6 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। अनुष्का शर्मा ने मांग की है कि अदालत बिक्री कर विभाग द्वारा पारित आदेशों को रद्द करे। अनुष्का ने साल 2012-13, साल 2013-14 साल 2014-15 और साल 2015-16 के लिए चार याचिकाएं दायर की हैं। पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट ने ऐक्ट्रेस के टैक्स कंसल्टेंट श्रीकांत वेलेकर द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। जिसके बाद पिछले हफ्ते अनुष्का द्वारा फिर से याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अनुष्का शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा था कि, ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वे खुद याचिका दायर न कर सकें।

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अनुष्का ने अपनी याचिका में क्या कहा

हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में अनुष्का शर्मा ने कहा है कि वे किसी भी प्रोडक्ट के प्रचार या समारोह में हिस्सा अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता अथवा कार्यक्रम के आयोजकों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत एक आर्टिस्ट के तौर से लेती हैं। जबकि असाइनिंग अधिकारी ने यह सेल टैक्स फिल्म पर नहीं बल्कि उत्पाद के प्रचार और पुरस्कार समारोह में एंकरिंग पर लगाया था। उन्होंने अपनी अपील यह भी कहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उन्होंने अपने परफॉर्मिंग राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर तय किया है।

अनुष्का शर्मा ने दी ये दलील

अपनी याचिका में अनुष्का शर्मा ने ये भी कहा है कि मूल्यांकन अधिकारी ने गलत तरीके से यह माना था कि उत्पादों का समर्थन करके और पुरस्कार समारोह में उपस्थित रहकर, उन्होंने कॉपीराइट हासिल किया और उसे बेच दिया। ऐक्ट्रेस ने दलील देते हुए कहा कि किसी वीडियो के कॉपीराइट हमेशा उस निर्माता के पास रहते हैं जो उसी का मालिक होता है। जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि किसी सामान को बेचा गया है तब तक सेल टैक्स नहीं लगाया जा सकता है।

एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं कहा जा सकता फिल्म निर्माता

अनुष्का ने अपनी याचिका में कहा कि एक कलाकार जिसने एक फिल्म में भूमिका निभाई है, उसे फिल्म का निर्माता नहीं कहा जा सकता है और इसलिए वह फिल्म के कॉपीराइट का मालिक नहीं है। एक कलाकार के पास फिल्म में कोई कॉपीराइट नहीं है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति या निर्माता को इसे ट्रांसफर करने या बेचने का सवाल ही नहीं उठता है।

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