Sushant Singh Rajput drug case: रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक पर NCB ने दाखिल किये आरोप पत्र, अब इस दिन होगी सुनवाई

14 जून, 2020 को अभिनेता सुशांत के बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए जाने के बाद सीबीआई, एनसीबी, ईडी आदि एजेंसियों ने जांच शुरू की थी

अपडेटेड Jun 23, 2022 पर 11:11 AM
अदालत ने कहा कुछ आरोपियों द्वारा दायर बरी होने की याचिकाओं पर फैसला आने के बाद ही उन पर आरोप तय किये जायेंगे

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau (NCB) ने बुधवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty), उनके भाई शोविक चक्रवर्ती (Showik Chakraborty) और अन्य के खिलाफ ड्राफ्ट चार्जेस फाइल किये। इन पर ये आरोप मुंबई की एक विशेष अदालत में दायर किए गए हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर अतुल सरपांडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र में उल्लेख किये अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप बनाए रखा है।

बता दें कि 14 जून, 2020 को सुशांत अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे। मौत के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी मामले में अलग-अलग जांच की।

रिया को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। करीब एक महीने बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। शोविक और कई अन्य लोगों पर भी कथित तौर पर ड्रग्स के सेवन करने, अपने पास रखने और इसके लिए पैसा उपलब्ध कराने के मामले में आरोप तय किये गये हैं।


अतुल सरपांडे ने बताया कि चार्जशीट में सभी आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। ड्राफ्ट चार्जशीट को फाइल करते हुए उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती और शोविक ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था और उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदा था।

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बुधवार को अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि रिया और शोविक पर मादक पदार्थों के सेवन और मृतक अभिनेता राजपूत के लिए ऐसे पदार्थों की खरीद और भुगतान के लिए भी आरोप लगाया जाये।

अदालत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने वाली थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कुछ अभियुक्तों ने बरी करने के आवेदन दिए हैं। अदालत ने कहा है कि आरोपमुक्त करने की याचिकाओं पर फैसला होने के बाद ही आरोप तय किए जाएंगे।

रिया और शोविक समेत सभी आरोपी बुधवार को कोर्ट में पेश हुए। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को तय की है।

 

 

 

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