Fees in Private Medical Colleges: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने शनिवार को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 फीसदी सीटों की फीस और दूसरे शुल्क को तय करने के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की। इस गाइडलाइंस में कहा गया कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के 50 फीसदी सीटों की फीस उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होगी।
NMC की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, "व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह फैसला लिया गया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस उस संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होना चाहिए।"
NMC ने आदेश में आगे कहा है, "इस फीस स्ट्रक्चर का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगी, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों के तहत एडमिशन लिया है। हालांकि उनकी संख्या संबंधित मेडिकल कॉलेज या डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।"
आदेश में कहा गया है कि यदि सरकारी कोटे की सीटों की संख्या, उस कॉलेज की कुल सीटों के 50 फीसदी से कम हैं, तो बाकी उम्मीदवारों को विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर फीस का लाभ मिलेगा।