दिल्ली के ड्रग कंट्रोल विभाग ने गुरुवार दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) से कहा कि सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का फाउंडेशन ने Covid-19 के मरीजों को दी जाने वाली दवा फैबीफ्लू (Fabiflu) और मेडिकल ऑक्सीजन की गैर-कानूनी तरीके से खरीद, स्टॉक और वितरण करने का दोषी पाया गया है।
