गाजियाबाद में पिटबुल सहित इन 3 नस्ल के कुत्तों के पालने पर लगा बैन, मौजूदा मालिकों के लिए बनाया गया ये नियम

गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) ने शनिवार को कुत्तों की तीन नस्लों- पिटबुल (Pit Bull), रॉटवीलर (Rottweiler) और डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino) को घरों में पालने पर बैन लगा दिया

अपडेटेड Oct 16, 2022 पर 6:47 PM
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पंचकुला नगर निगम ने भी पिट बुल और रॉटवीलर पर बैन लगाया था

गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) ने शनिवार को कुत्तों की तीन नस्लों- पिटबुल (Pit Bull), रॉटवीलर (Rottweiler) और डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino) को घरों में पालने पर बैन लगा दिया। हाल में गाजियाबाद में पिट बुल की तरफ से हमले के कई मामले सामने आए थे, जिसे देखते हुए नगर निगम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

हालांकि गाजियाबाद नगर निगम ने इन नस्लों के कुत्तों के भविष्य में पालने पर रोक लगाया गया है। मौजूदा मालिकों को इस नियम से राहत दी गई है। हालांकि उन्हें एक तय समय के अंदर इन कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है, जिससे यह नगर निगम की जानकारी में हो कि किन घरों में ये कुत्ते पाले जा रहे हैं।

ऐसा ही एक आदेश 29 सितंबर को हरियाणा के पंचकुला में पारित किया गया था, जहां नगर निगम ने पिट बुल (Pit Bull) और रॉटवीलर (Rottweiler) पर बैन लगा दिया था।


डिप्टी चीफ वेटरनिटी ऑफिसर डॉ अनुज सिंह ने कहा, "लोग इन नस्लों के नए कुत्ते नहीं खरीद पाएंगे। मौजूदा लोगों को अपने कुत्तों को ठीक से नसबंदी, टीकाकरण और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मालिकों को 2 माह का समय दिया गया है। यदि समय सीमा पार हो जाती है तो मालिकों को कुत्ते को कहीं और देना होगा या उसे बेचना होगा।"

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नगर निगम ने कहा कि जिन लोगों ने इन तीनों नस्लों में से किसी भी नस्ल का कुत्ता पाल रखा है उन्हें 2 माह के अंदर नसबंदी कराकर निगम में इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उनसे 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

दो दिन पहले ही गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक 11 साल की बच्ची को पिटबुल ने पैर में काट लिया था। इससे पहले सितंबर में, एक 10 साल लड़के को पिटबुल ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिससे उसके मुंह और नाक पर 150 टांके लगे थे। यह घटना तब हुई जब मालिक कुत्ते को टहलाने निकले थे और वह उनसे छुड़ाकर भाग निकला था। मालिक पर अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने को लेकर जुर्माना लगाया गया था। साथ ही चोट पहुंचाने और लापरवाही बरतने को लेकर भी जुर्माना लगाया गया था।

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