भीषण ठंड के बीच दिल्ली-NCR में फिर लगी पाबंदियां, ग्रैप-4 लागू, जानें क्या रहेगा बंद

दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। भीषण ठंड के बीच बुधवार को फिर दिल्ली में AQI का आंकड़ा 450 को पार कर गया। हवा की गुणवत्ता खराब होते देख CAQM ने एक बार फिर से पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 लागू कर दिया है

अपडेटेड Jan 15, 2025 पर 8:14 PM
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Delhi Air Pollution: दिल्ली में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण, लगाई गईं GRAP-4 की पाबंदियां

Grap 4 in Delhi-NCR : कड़ाके की ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई है। घने कोहरे के बीच बुधवार को फिर दिल्ली एनसीआर में AQI का आंकड़ा 450 को पार कर गया। इस तरह से हवा की गुणवत्ता खराब होते देख CAQM (कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने एक बार फिर से पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी

ग्रैप-4 लागू

केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP चरण 4 के तहत कड़े प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रेप फोर वाली सभी पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। इसके तहत दिल्ली में एक बार फिर से डीजल वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं ग्रौप-4 लागू करने के बाद सरकार द्वारा दिल्ली एनसीआर के लोगों के अपील की गई है कि वो ग्रैप नियमों के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।


जानें क्या रहेगा बंद 

राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार तक पहुंच गया, जो कि गंभीर स्तर माना जाता है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रैप तैयार किया गया है। इसमें 4 चरण बनाए गए हैं, जिनमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाते है।

GRAP-4 में किसपर लगेगी रोक?

  • औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों पर रोक
  • ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकार
  • कचरे को जलाने पर रोक
  • वाहनों की संख्या को सीमित करने पर जोर
  • पॉलीथिन और अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों पर रोक

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