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New GST rates: आज से दही-लस्सी, हॉस्पिटल सहित कई चीजों पर 5% GST लागू लेकिन सरकार ने दी सफाई- कैसे अनाज और खुले आटे पर नहीं देना होगा टैक्स

Revised GST: CBIC ने GST लागू करने से ठीक एक दिन पहले यह स्पष्टीकरण दिया कि अगर दाल, अनाज जैसी चीजों का सिंगल पैकेट 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा होता है तो उस पर 5% GST नहीं लागू होगा। यानी अगर ग्राहक 25 किलो का पैक खरीदता है तो उसे 5% GST चुकाना होगा लेकिन अगर वह 30 किलो का पैक लेता है तो उसे यह टैक्स नहीं देना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 18, 2022 पर 10:33 AM
New GST rates: आज से दही-लस्सी, हॉस्पिटल सहित कई चीजों पर 5% GST लागू लेकिन सरकार ने दी सफाई- कैसे अनाज और खुले आटे पर नहीं देना होगा टैक्स
CBIC ने साफ-साफ कहा है कि अगर कोई अनाज 25 किलो से ज्यादा है लेकिन सिंगल पैकिंग में नहीं है तो 5% GST देना होगा

New GST rates: सरकार ने आज से कई चीजों पर 5% GST लागू कर दिया है। इसकी वजह से हॉस्पिटल, होटल, चेकबुक और दही-लस्सी सहित कई चीजें महंगी हो जाएंगी। इन चीजों पर पहले GST नहीं लगता था। इसके साथ ही 17 जुलाई को सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि 25 किलो तक के दाल, आटा या कोई भी अनाज जो सिंगल पैकिंग में होगी उसे भी प्रीपैकेज्ड या लेबल्ड प्रोडक्ट माना जाएगा। यानि आज से इन पर भी 5% का GST देना होगा।

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर दुकानदार 25 किलो के पैक में मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूटर से कोई सामान लेकर ग्राहकों को बेचता है तो उस पर GST नहीं लगेगा।

CBIC ने GST लागू करने से ठीक एक दिन पहले यह स्पष्टीकरण दिया कि अगर दाल, अनाज जैसी चीजों का सिंगल पैकेट 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा होता है तो उस पर 5% GST नहीं लागू होगा। यानी अगर ग्राहक 25 किलो का पैक खरीदता है तो उसे 5% GST चुकाना होगा लेकिन अगर वह 30 किलो का पैक लेता है तो उसे यह टैक्स नहीं देना होगा।

CBIC ने साफ-साफ कहा है कि अगर कोई अनाज 25 किलो से ज्यादा है और सिंगल पैकिंग में नहीं है तो 5% GST देना होगा। यानि अगर किसी एक 30 किलो के पैक में 10-10 किलो के तीन पैक हैं तो उस पर GST लगेगा।

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