दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सेंट्रल जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GST Appellate Tribunal) के गठन से संबंधित एक नियम (Provision) को कथित तौर पर खत्म करने को लेकर जीएसटी काउंसिल (GST Council) से सवाल किया है। कोर्ट ने GST Council से पूछा है कि क्या इसके गठन के नियमों में बदलाव किया गया है? मामले की अगली सुनवाई 13 मई 2021 को होगी।
जनवरी, 2019 में GST से जुड़े विवादों में अपील दायर करने और विवादों के जल्द समाधान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऐलान किया था और 10 जनवरी, 2019 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक सेंट्रल GST Appellate Tribunal के गठन को मंजूरी दी थी।
इस Tribunal में GST Act 2017 के सेक्शन 109 (3) के तहत 1 ज्यूडिशियल मेंबर (Judicial Member) की नियुक्ति होना थी। वहीं, सेक्शन 109 (9) के तहत केंद्र सरकार का एक टेक्निकल मेंबर और राज्य सरकार का एक टेक्निकल मेंबर होने की बात कही गई थी।
लेकिन इस मामले के याचिकाकर्ता भारतीय वित्त सलाहकार समिति (Bharatiya Vitta Salahkar Samiti) ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने 109 (3) और सेक्शन 109 (9) को खत्म कर दिया है। इसी संबंध में कोर्ट ने GST Council से जवाब मांगा है।
आपतो बता दें कि सेंट्रल GST Appellate Tribunal जीएसटी कानून से जुड़े मामलों में दूसरी अपील का मंच होगा। वहीं, यह राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का निपटान करने के लिए साझा प्लेटफॉर्म होगा।
GST कानून से जुड़े विवादों में पहली अपील राज्यों के Appellate Tribunal में दायर की जाएगी। इसके बाद सेंट्रल GST Appellate Tribunal में अपील की जा सकेगी।
GST Appellate Tribunal यह सुनिश्चित करेगी कि GST के तहत विवादों के निपटान में पूरे देश में समानता हो। इससे देश में जीएसटी के क्रियान्वयन में भी समानता सुनिश्चित हो सकेगी। आपको बता दें कि उद्योग जगत काफी लंबे समय से एक सेंट्रल GST Appellate Tribunal के गठन की मांग कर रहा है।
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