GST काउंसिल ने इन चीजों के रेट में बदलाव किया, चेक कीजिए पूरी लिस्ट

इसमें कोरोनावायरस से बचाव की दवाओं पर GST से छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया

अपडेटेड Sep 18, 2021 पर 12:48 PM
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GST Council Meeting: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज GST काउंसिल की बैठक के बाद कई अहम फैसलों का ऐलान किया। इसमें कोरोनावायरस से बचाव की दवाओं पर GST से छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया। हालांकि पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इसका सही वक्त नहीं है।

आज जिन चीजों के GST रेट में बदलाव हुए हैं वो ये हैं

अगले एक साल तक जहाज या एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं लगेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि एक्सपोर्टर्स को GST पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है।


रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया।

बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

दिव्यांग जिस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया गया।

इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टीफाइड राइस केर्नाल्स (Rice kernels) पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।

फार्मा डिपार्टमेंट की तरह से जिन 7 दवाओं की सिफारिश की गई उन पर 31 दिसंबर 2021 तक GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

GST Council meeting: वित्त मंत्री ने कहा- पेट्रोल-डीजल को GST में लाने का यह सही समय नहीं


Keytruda जैसी कैंसर की दवाओं पर GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

कोरोनावायरस संक्रमण की दवाओं पर पहले GST से छूट 30 सितंबर तक थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। हालांकि यह छूट सिर्फ दवाओं पर होगी मेडिकल उपकरणों पर नहीं।

जानिए किस दवा पर 31 दिसंबर 2021 तक कितनी GST लगेगी।

Amphotericin B (0%)

Tocilizumab (0%)

Remdesivir (5%)

Heparin (5%)

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