Gyanvapi Mosque Survey: ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद? ASI ने शुरू किया परिसर का सर्वे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Gyanvapi Mosque Survey: वाराणसी की जिला अदालत के निर्णय के बाद ASI की टीम ने गत 24 जुलाई को भी ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम शुरू किया था लेकिन कुछ ही घंटों बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर तत्काल रोक लगा दी थी। साथ ही मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष रखने को कहा था

अपडेटेड Aug 04, 2023 पर 10:56 AM
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Gyanvapi Mosque Survey: हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी (File Photo- PTI)

Gyanvapi Mosque Survey LIVE Updates: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक टीम ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण शुक्रवार सुबह शुरू कर दिया। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने को बताया कि ASI की 43 सदस्यीय एक टीम शुक्रवार सुबह करीब सात बजे ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई और काम शुरू किया। सर्वे का काम दोपहर 12 बजे तक होने की संभावना है। यादव ने बताया कि सर्वे का काम पांच-छह दिनों तक चलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस दौरान हिंदू याचिकाकर्ता अपने वकीलों के साथ मौके पर मौजूद हैं।

मुस्लिम पक्ष ने किया बहिष्कार

मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे से अलग रहने का फैसला किया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने इसकी पुष्टि करते हुए न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि मुस्लिम पक्ष के वकील इस सर्वे में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस सर्वे के निर्णय को पहले ही चुनौती दी जा चुकी है।


उन्होंने कहा, "हाई कोर्ट ने बिना तोड़-फोड़ किए ASI को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का आदेश दिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील कर दी थी जिसकी आज सुनवाई होनी है। इसकी सूचना हमने वाराणसी के उच्च अधिकारियो को दे दी थी।"

यासीन ने कहा, "हमारा अनुरोध था कि शीर्ष अदालत के आदेश तक सर्वे स्थगित रखा जाए। दिल्ली से हमारे वकील ने भी इसी आशय का पत्र यहां के अधिकारी को भेजा था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलने पर कमेटी ने देर रात बैठक करके तय किया कि वह इस सर्वे से विरत रहेगी।"

हाई कोर्ट ने सर्वे को दी हरी झंडी

इससे पहले, वाराणसी की जिला अदालत के निर्णय के बाद ASI की टीम ने गत 24 जुलाई को भी ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम शुरू किया था लेकिन कुछ ही घंटों बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर तत्काल रोक लगा दी थी। साथ ही मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष रखने को कहा था।

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हाई कोर्ट ने तीन अगस्त को फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के निर्णय को गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

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