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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद से मिले 'शिवलिंग' की पूजा करने की मांग वाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

Gyanvapi Mosque Case: एक याचिका में मुसलमानों का ज्ञानवापी परिसर में एंट्री बैन करने, परिसर को हिंदुओं को सौपने के साथ ही शिवलिंग की नियमित पूजा-अर्चना करने का अधिकार देने का अनुरोध किया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 08, 2022 पर 10:35 AM
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद से मिले 'शिवलिंग' की पूजा करने की मांग वाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट आज सुनाएगी फैसला
Gyanvapi Mosque Case: इस मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी बहस पूरी कर ली है

Gyanvapi Mosque Case Updates: वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Complex) में पाए गए कथित शिवलिंग (Shivling) की पूजा करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट आज मंगलवार (8 नवंबर) को अपना फैसला सुनाएगी। शिवलिंग की पूजा-अर्चना करने और उस स्थान पर मुसलमानों की एंट्री बैन करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई की जाए या नहीं, इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत इस संबंध में आज अपना फैसला सुनाएगी।

हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में याचिका की सुनवाई की जाए या नहीं को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी बहस पूरी कर ली है। आज इस मामले में आदेश आना है। उन्होंने बताया अदालत ने इस मामले पर 8 नवंबर तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

क्या है पूरा मामला?

वादी किरण सिंह ने 24 मई को जिला अदालत में यह वाद दाखिल किया था। याचिका में मुसलमानों का ज्ञानवापी परिसर में एंट्री को बैन करने, परिसर को हिंदुओं को सौपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा-अर्चना करने का अधिकार देने का अनुरोध किया गया है।

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