Data Protection Law: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने 11 अगस्त, 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill) को अपनी सहमति दी। इससे भारत को एक विशिष्ट कानून मिला जो एक नागरिक के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। लंबे समय से प्रतीक्षित कानून 7 अगस्त को लोकसभा (Lok Sabha) द्वारा और 9 अगस्त को राज्यसभा (Rajya Sabha) द्वारा पारित किया गया था। कानून विशेष रूप से नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करता है। ये कानून दिशानिर्देश स्थापित करता है कि व्यक्तियों के डेटा का उपयोग निजी या सरकारी संस्थाओं द्वारा कैसे किया जा सकता है।
अब जब कानून बन गया है, तो सरकार डीपीडीपी कानून (DPDP Law) के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
DPDP Law में नये मापंदडों को किया जायेगा परिभाषित
यदि DPDP कानून, अपने वर्तमान स्वरूप में, एक विधायी ढांचा प्रदान करता है, तो नियम बनाने की प्रक्रिया इसके विशिष्ट मापदंडों को परिभाषित करेगी। उदाहरण के लिए, मौजूदा कानून यह निर्धारित करता है कि सरकार उन देशों की पहचान करेगी जहां डेटा ट्रांसफर निषिद्ध है। नियम-बनाने वाली प्रक्रियाएं उन मानदंडों को स्थापित करेंगी जिनके आधार पर किसी देश को इस डेटा ट्रांसफर प्रतिबंध सूची में शामिल करने के लिए नामित किया जा सकता है।
उद्योग जगत ने स्टेकहोल्डर्स के परामर्श के साथ नियम बनाने की प्रक्रिया को खुला बनाने के लिए सरकार से पैरवी भी शुरू कर दी है।
2016 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा निजता के अधिकार को उचित प्रतिबंधों के साथ मौलिक मानने के बाद से समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा एक डेटा संरक्षण कानून की मांग की जा रही है।
पहली बार 2018 में पेश हुआ Personal Data Protection
एक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (Personal Data Protection (PDP) विधेयक 2018 में पेश किया गया था और 2019 में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। पैनल ने दो साल तक बिल का अध्ययन किया और दिसंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट और एक संशोधित PDP बिल प्रस्तुत किया।
लेकिन 2022 में, सरकार ने अनुपालन-संबंधी कारणों का हवाला देते हुए PDP विधेयक को वापस ले लिया। कुछ महीनों के बाद सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लेकर आई। कैबिनेट ने जुलाई में विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे मौजूदा मानसून सत्र में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया।