Indian Railway: अगर आप भारतीय रेलवे की सेवाओं का आमतौर पर फायदे उठाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। रेल हमेशा से लंबी दूरी के सफर के लिए लोगों का पसंदीदा माध्यम रही है। यह सुरक्षित होने के साथ-साथ आरामदायक भी है। कई लोगों के ट्रेन का सफर बहुत मनोरंजक भी होता है। लेकिन ट्रेन में सफर करने से पहले इससे जुड़े कुछ जरूरी रूल्स के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। हम आपको रेलवे में सफर करने के लिए कुछ नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ताकि आपको सफर में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए।
अगर ट्रेन से अपने पालतू जानवर को ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी दो तरीके हैं। पहले तरीके में आप अपने साथ पालतू जानवर को ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको एसी फर्स्ट क्लास में टिकट बुक कराना होगा। साथ पालतू जानवर का भी टिकट लेना होगा। वहीं, दूसरे तरीके में आप पालतू जानवर को ट्रेन के खास डिब्बे में पार्सल कर सकते हैं। इसके लिए एसी क्लास में टिकट लेना जरूरी नहीं होगा।
कितना ले जा सकते हैं सामान?
ट्रेन में सफर करते समय सामान ले जाने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक, यात्री ट्रेन में सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा सामान लेकर सफर करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा। रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है। ट्रेन से सामान भेजने के लिए स्टेशन पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पार्सल कर सकते हैं। पार्सल को अच्छे तरीके से पैक करना होता है। पार्सल पर भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम और पूरा पता लिखना होता है। पार्सल के वजन के हिसाब से इसका चार्ज जमा करना होगा।
ट्रेन में सोने के लिए रेलवे के नियमों के मुताबिक, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय सोने के लिए तय किया गया है। इस दौरान लोअर बर्थ के पैसेंजर मिडिल बर्थ वाले पैसेंजर्स को अपने बर्थ पर जाने को कह सकते हैं। रात में सफर के दौरान यात्रियों के तेज आवाज में संगीत सुनने और जोर-जोर से बात करने पर भी मनाही होती है।
इस टाइम टीटी नहीं चेक करेगा टिकट
रेलवे के नियमों के अनुसार रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच टीटीई भी टिकट चेक नहीं करते हैं। यह नियम यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए बनाए गए हैं। ताकि उनके नींद में असुविधा न हो। हालांकि अगर आपकी यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू होती है, तो यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में टिकट चेकर आपका टिकट चेक कर सकता है।
इन सामानों के साथ नहीं कर सकते हैं सफर
ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तु जैसे- स्टोप, गैस सिलेंडर, कैमिकल, पटाखे, एसिड नहीं ले जा सकते। इसके अलावा ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान पहुंच सकता है। उन सामानों को भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप रेलवे के इस नियम को तोड़ते हैं, तो आपके खिलाफ रेलवे एक्ट 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
टिकट न मिलने पर प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा
अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आप ट्रेन से कहीं यात्रा करना चाहते हैं। तब आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसके बाद आप आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट ले सकते हैं। यह नियम रेलवे का ही है। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लें और तुरंत TTE से संपर्क कर लें। TTE आपका टिकट बना देगा। फिर आराम से सफर कर सकते हैं।