Indian Railways: ज्यादातर लोगो जो रेलवे में सफर करते हैं उन्हें रेलवे के नियमों के बारे में पता होता है। हालांकि, कुछ नियम लोगों को पता होते हैं लेकिन उसके बाद भी वह उन नियमों को नहीं मानते जिसके लिए उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। आज हम आपको भारतीय रेलवे (Indian Railway) के ऐसे ही नियमों के बारे में बता रहे हैं जिनके नहीं मानने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। आप भी इन नियमों को जानकर हैरान हो जाएंगे।
ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है
रेलवे टिकट की गैरकानूनी तरीके से बेचना
रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति टिकटों को गैरकानूनी तरीके से बेच नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता हे तो उसे 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। या दोनों सजा भी काटनी पड़ सकती है। ऐसा रेलवे के एक्ट 143 में लिखा है।
भारतीय रेलवे के नियमों (Indian Railways Rules) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ट्रेन की छत पर सफर करता है तो जुर्माना और सजा दोनों हो सकता है। रेलवे के एक्ट 156 के तहत 3 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों भुगनता पड़ सकता है।
रेलवे के एरिया में सामान बेचना
अगर आप बिना भारतीय रेलवे के इजाजत लिये रेलवे के एरिया में सामान बेचते हैं या फेरी या ठेला लगाते हैं तो आपको जुर्मा हो सकता है। ऐसा बिना इजाजत करना जुर्म है। ऐसा करने वाले को रेलवे एक्ट 144 के तहत 2 हजार रुपये तक जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकती है।
स्लीपर क्लास की टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में सफर करना
अगर आपने स्लीपर क्लास का टिकट लिया है, तो उस टिकट से फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो रेलवे एक्ट 138 के तहत आपको सजा मिल सकत है। आपको अधिकतम दूरी का किराया और 250 रुपये जुर्माना देना होगा।