Indian Railways IRCTC Latest News: भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान कुछ चीजों न करने और न ही ले जाने की चेतावनी दी है। अगर आप ये नियम तोड़ते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दिवाली का त्योहार अगले हफ्ते सोमवार को है। ऐसे में ज्यादातर लोग जो अपने परिवारों से दूर हैं, वे त्योहार के समय ट्रेनों के जरिये अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। फेस्टिव सीजन को ध्यान में हुए रेलवे ने पटाखे या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या सामग्री साथ लेकर जाने से साफ मना कर दिया है।
पटाखे ट्रेन में ले जाना है मना
वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने टि्वटर पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विट में लिखा है कि ट्रेन में पटाखे ले जाकर आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को भी जोखिम में डाल सकते हैं! ज्वलनशील पदार्थ/सामग्री या फिर विस्फोटकों को रेल गाड़ी में ले जाना एक दंडनीय अपराध है।
रेलवे ने साफ कहा कि ट्रेन में पटाखे, गैस और स्टोव आदि ले जाना सख्त मना है। अगर आप तब भी पटाखे, गैस या स्टोव ले जाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। रेलवे एक्ट 1989 के तहत सेक्शन 164 और सेक्शन 165 के तहत ऐसा करने वाले यात्री पर 1,000 रुपए का जुर्माना या तीन साल की कैद हो सकती है। या दोनों ही सजा मिल सकती है।
भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्री पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसे विस्फोटक और खतरनाक सामान ट्रेन में नहीं लेकर जाएं। ये ले जाना सख्त मना है। इसके अलावा केरोसीन, पेट्रोल और फिल्म जैसी ज्वलनशील चीजें भी ट्रेन मे लेकर न जाएं। साथ ही ट्रेन की कोच या स्टेशन में स्टोव न जलाएं। स्टेसन पर सिगरेट-बीड़ी पीने की भी मनाही है।
दरअसल, ज्यादातर लोग दिवाली पर बच्चों के लिए पटाखे खरीदते हैं। वह इन्हें ट्रेनों में लेकर जाते हैं, जो उनके और उनके सह-यात्रियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों ने इन नियमों को लेकर सजग रहने के लिए कहा है।