Shahrukh Pathan : दिल्ली दंगे में पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को जमानत, कोर्ट ने कही ये बात

Shahrukh Pathan : शाहरुख पठान ने अपनी जमानत याचिका में अपने पिता की खराब सेहत का हवाला दिया था। उसने बताया कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उसके परिवार में कोई और पुरुष सदस्य नहीं है जो उनके पिता की देखभाल कर सके

अपडेटेड Mar 07, 2025 पर 11:07 PM
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दिल्ली दंगों के आरोपियों में से एक शाहरुख पठान को कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Shahrukh Pathan : दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसवाले पर बंदूक तान जान से मारने की धमकी देने वाले शाहरुख पठान को कोर्ट ने जमानत दे दी है। उसको 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसके बीमार पिता की देखभाल के लिए यह जमानत दी है। बता दें कि दिल्ली दंगों के बाद शाहरुख 3 अप्रैल 2020 से जेल में है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।

कोर्ट ने दी जमानत

बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने पठान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। शाहरुख पठान ने याचिका दी थी कि उसके पिता काफी बीमार हैं और उसे अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए धन जुटाने की जरूरत है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि शाहरुख पठान के अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें गंभीर मेडिकल समस्याएं हैं। डॉक्टरों ने इलाज की जानकारी देते हुए विशेष देखभाल की आवश्यकता बताई है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) ने पठान के पिता की तस्वीरें पेश की थीं, जिनमें उनकी खराब शारीरिक स्थिति नजर आ रही थी और वे अस्पताल में भर्ती थे।


इन शर्तों पर किया रिहा 

अदालत ने कहा, "आवेदक (शाहरुख) के पिता की चिकित्सा स्थिति गंभीर है और यह जरूरी है कि आवेदक अपने बीमार पिता की देखभाल करें और परिवार के लिए धन की व्यवस्था करे, इसलिए अदालत ने आवेदक को 20,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर 15 दिनों की अंतरिम जमानत देना उचित समझा।" जमानत की अन्य शर्तों के तहत आरोपी को अपना मोबाइल नंबर देना होगा और फोन को हमेशा चालू रखना होगा। उसे किसी गवाह या आरोपी से संपर्क नहीं करना होगा और हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

 

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