कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों के मददेनजर गुरुवार को जारी एक नए आदेश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी सरकारी और निजी स्कूल, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, फिटनेस सेंटर, स्नूकर सेंटर और अन्य इनडोर गतिविधियों को भी पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है।
बार, रेस्तरां और ढाबों को निर्देशित किया गया है कि वे कोविड के उचित व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन करते हुए 25 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ काम करें। हालांकि, वे यथासंभव टेक-अवे सेवाओं को प्रोत्साहित करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन उचित सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ चलता रहेगा। एआरटीओ लेह बस स्टॉप पर भीड़भाड़ से बचने के लिए सबसे व्यस्त मार्गों पर बसों की आवृत्ति बढ़ाएगा।
इसके अलावा, किसी भी इनडोर/आउटडोर सभा में शामिल होने के लिए लोगों की अधिकतम संख्या को 20 या 50 फीसदी क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया है।
अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि लद्दाख ने पिछले 24 घंटों में 122 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल 502 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 26 मरीजों को ठीक हो गए, जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या 22,125 हो गई। उन्होंने कहा कि 122 ताजा मामलों में से 111 लेह जिले से और 11 कारगिल जिले से सामने आए हैं।