Today News Highlights: झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेने को आज (2 फरवरी) शपथ ग्रहण कर लिया है। चंपई के साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप शपथ ली है। इस बीच, कथित जमीन घोटाला मामले में PMLA कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को को ED की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है
Jharkhand CM Oath Ceremony Highlights: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता चंपई सोरेन (Champai Soren) सीएम पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इससे पहले 1 फरवरी को उन्होंने सूबे के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन राजभवन में मुलाकात की थी। चंपई सोरेन 43 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंचे थे। सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया
Jharkhand CM Oath Ceremony Highlights: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता चंपई सोरेन (Champai Soren) सीएम पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इससे पहले 1 फरवरी को उन्होंने सूबे के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन राजभवन में मुलाकात की थी। चंपई सोरेन 43 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंचे थे। सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें बहुमत सिद्ध करना होगा। चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता सत्यानंद भोक्ता ने राज्य के मंत्रियों के रूप में शपथ ली। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन, पूर्व हेमंत सोरेन के पिता और JMM प्रमुख शिबू सोरेन के वफादार माने जाने वाले नेता हैं।
वहीं, कथित जमीन घोटाला मामले में जेल भेजे गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दूसरी तरफ, कथित जमीन घोटाला मामले में PMLA कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को को ED की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 1 फरवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को पेश करते हुए कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 41 सीट होना जरूरी है। झारखंड में JMM, कांग्रेस, RJD और CPI (ML) की गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। इनमें JMM के 24 कांग्रेस के 17 RJD के 1 और CPI (ML) के 1 विधायक हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, "आज झारखंड में मुझे जो दायित्व मिला... यहां के सर्वांगिण विकास के लिए हेमंत सोरेन ने जो काम शुरु किए हैं उसे हमें पूरा करना है। जनता के आशा, आकांक्षा के अनुरूप हम काम करेंगे... हमारी सरकार झारखंड के सभी वर्ग, समुदाय के लिए काम करेगी।"
ज्ञानवापी में जारी रहेगी पूजा-पाठ
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित की।
अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है। वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि यह वाद स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही तहखाने के व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है।
अपील में यह भी आरोप है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर कृत्रिम विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के भीतर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे।