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Loan Moratorium: किसानों को एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर के लोन पर नहीं मिलेगा Interest Waiver का फायदा, जानें वजह

वित्त मंत्रालय के इस फैसले से लोन पर कार खरीदने वाले लोग तो ब्याज में छूट का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन खेती-किसानी करने वाले लोगों को ट्रैक्टर और दूसरे तरह के कृषि लोन पर ब्याज में कोई छूट नहीं मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 31, 2020 पर 10:17 AM
Loan Moratorium: किसानों को एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर के लोन पर नहीं मिलेगा Interest Waiver का फायदा, जानें वजह

लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) कैशबैक स्कीम यानी ब्याज पर ब्याज माफी (interest waiver) का फायदा किन लोगों को मिलेगा और किन्हें नहीं, यह वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने स्पष्ट कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एग्रीकल्चर और उससे संबंधित लोन लेने वाले लोगों को लोन मोरेटोरियम कैशबैक स्कीम के तहत ब्याज-पर-ब्याज माफी योजना (Interest-on-interest waiver) का फायदा नहीं मिलेगा। मंत्रालय के इस फैसले से लोन पर कार खरीदने वाले लोग तो ब्याज में छूट का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन खेती-किसानी करने वाले लोगों को ट्रैक्टर और दूसरे तरह के कृषि लोन पर ब्याज में कोई छूट नहीं मिलेगी। सरकार के इस फैसले से राहत की उम्मीद लगाए किसानों को बड़ा झटका लगा है।

वित्त मंत्रालय की ओर से बार-बार पूछे गए लोन मोरेटोरियम से जुड़े सवालों के जवाब (FAQ) जारी किए गए हैं। इसमें वित्त मंत्रालय ने कहा कि 5 नवंबर तक ऐसे सभी खाताधारकों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का कैशबैक मिलेगा, जिन्होंने किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है। इस योजना का लाभ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को भी मिलेगा। इसमें एग्रीकल्चर लोन छोड़कर 2 करोड़ रुपये से कम के सभी सभी तरह के लोन को शामिल किया गया है, जिन्होंने कोरोना काल में पिछले 6 महीने में किस्त दी हो या नहीं दी हो।

इन लोगों को मिलेगा फायदा

वित्त मंत्रालय ने FAQ में कहा कि interest waiver के योजना के तहत कुल आठ तरह के लोन को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत एमएसएमई लोन (MSMEs Loan), एजुकेशन लोन, होम लोन, consumer durable loans, क्रेडिट कार्ड का बकाया, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और उपभोग लोन (consumption loans) लेने वाले लोगों को राहत दी जाएगी। लेकिन फसल और ट्रैक्टर लोन (Crop and Tractor Loan) के साथ कृषि लोन से संबंधित किसी तरह के लोन को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

5 नवंबर से पहले आएगा कैशबैक

इससे पहले रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा था कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें। सरकार ने सभी बैंकों को 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। यह फायदा 1 मार्च से 21 अगस्त के बीच यानी 184 दिन के लोन पर मिलेगा। इस योजना को फायदा उन लोगों को भी मिलेगा, जिन्होंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं किया है।

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