महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने बुधवार को एक नए राशन कार्ड (Ration Card) के लिए आवेदन करने पर रेजिडेंशियल प्रूफ और आइडेंटी प्रूफ के लिए तीसरे जेंडर के लोगों (Third Gender Persons) को छूट देने का प्रस्ताव जारी किया है।
महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने बुधवार को एक नए राशन कार्ड (Ration Card) के लिए आवेदन करने पर रेजिडेंशियल प्रूफ और आइडेंटी प्रूफ के लिए तीसरे जेंडर के लोगों (Third Gender Persons) को छूट देने का प्रस्ताव जारी किया है।
प्रस्ताव के अनुसार, अगर तीसरे जेंडर के लोगों का नाम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी इन लोगों के आवेदनों पर अब विचार किया जाएगा।
साथ ही अगर उनके पास एक वोटर आईडी कार्ड भी है, जिसमें उन्हें तीसरे जेंडर के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है, तो भी उनकी एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा।
कर्नाटक में तीसरे जेंडर वाले पुरुषों के लिए आरक्षण
इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने राज्य सशस्त्र बलों में भर्ती में 'तीसरे जेंडर वाले पुरुषों' के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि कर्नाटक सशस्त्र बलों में 3,484 पदों को भरने के लिए कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, "राज्य में पहली बार 'तीसरे जेंडर के पुरुषों' के लिए 79 पद आरक्षित किए गए हैं।" जैसे ही ये घोषणा की गई, ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के इस कदम की सराहना की।
कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित अक्कई पद्मशाली, एक ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए काम करने वाले 'ओन्डेडे' के संस्थापक ने कहा, "मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।"
क्वीर एक्टिविस्ट ने कहा कि घोषणा 'तीसरे जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल' है। हालांकि, उन्होंने कहा कि 'तीसरा जेंडक के पुरुष' नाम का कोई तीसरा जेंडर नहीं है।"
पद्मशाली ने कहा, "मैं उनके (सरकार) नजरिय से जो समझता हूं, वो ये है कि शायद, वे महिला से पुरुष बनने वाले ट्रांसजेंडर पुरुषों की बात कर रहे हैं।"
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