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NPS से अब ऑनलाइन भी कर सकेंगे एग्जिट, PFRDA ने सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू की यह सेवा, जानें इसका तरीका

नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर अब NPS से ऑफलाइन मोड के साथ ऑनलाइन भी एग्जिट कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 11, 2021 पर 9:24 PM
NPS से अब ऑनलाइन भी कर सकेंगे एग्जिट, PFRDA ने सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू की यह सेवा, जानें इसका तरीका

सब्सक्राइबर अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर अब NPS से ऑफलाइन मोड के साथ-साथ ऑनलाइन भी एग्जिट कर सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सब्सक्राइबर के लिए ऑनलाइन NPS से बाहर निकलने की सुविधा शुरू की है। इसके जरिये सब्सक्राइबर अब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) के सिस्टम पर लॉगइन करके अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर NPS से एग्जिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बता कि इससे पहले सब्सक्राइबर्स को NPS से एग्जिट करने के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) यानी NPS केंद्र पर फिजिकली प्रेजेंट होना होता था और उन्हें अपना विड्रॉअल रिक्वेस्ट ऑफलाइन केंद्र पर जाकर जमा कराना होता है। NPS फॉर्म के साथ उन्हें दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, इसके बाद वे NPS से एग्जिट कर जाते हैं।

PFRDA ने कहा कि ऑफलाइन के साथ अब ऑनलाइन माध्यम से भी सब्सक्राइबर एग्जिट कर सकते हैं। इसके तहत सब्सक्राइबर विड्रॉअल डॉक्यूमेंट OTP या ईलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर (e-sign) के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पेपरलेस है। PFRDA ने कहा कि इससे लोगों को NPS से निकलने में आसानी होगी और इसके लिए उन्हें PoP का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 

ऑनलाइन एग्जिट की प्रक्रिया

NPS से ऑनलाइन एग्जिट करने के लिए सब्सक्राइबर्स को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एसेंजी (CRA) के पास एग्जिट रिक्वेस्ट (Exit Request) डालना होगा। इसके लिए उन्हें लॉगइन आईडी और पासलर्ड डालकर मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी। सब्सक्राइबर्स को लंपसम या एन्युटि के लिए कॉरपस एलोकेशन, एन्युटि सर्विस प्रोवाइडर, एन्युटि स्कीम आदि के डॉक्यूमेंट विड्रॉअल डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करना होगा। उन्हें KYC भी अपलोड करना होगा, इसके लिए वे आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं।

कुल कॉरपस का 0.125% राशि वसूलेंगे

इसके बाद POP पैनी ड्रॉप (penny drop) के तहत सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट की पहचान इंस्टैंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन (Instant Bank Account Verification) के जरिये करेगा ओर अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करेगा। ऑनलाइन विड्रॉअल रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग के बाद POPs फीस के तौर पर कुल कॉरपस का 0.125% राशि वसूलेंगे, जो कि मिनिमम 125 रुपये और मैक्सिमम 500 रुपये हो सकता है। PFRDA ने सभी POPs और CRA को इसके लिए सभी टेक्नकल तैयारियां एक निश्चित समय सीमा में पूरी करने का निर्देश दिया था, ताकि सब्सक्राइबर्स को सहूलित मिल सके। अब यह सेवा शुरू हो गई है।

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