दिल्‍ली-यूपी वाले सावधान! जान लें ये नया ट्रैफिक नियम वरना कटेगा 20 हजार का चालान

नोएडा में ट्रैफिक जाम की परेशानी को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ ज़ोन घोषित किया है। अगर कोई इन नए नियम का पालन नहीं करता है तो सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है

अपडेटेड Feb 11, 2025 पर 3:29 PM
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Noida Traffic Update: नोएडा में लागू हो रहा नया ट्रैफिक नियम

Noida Traffic Rule 2025: नोएडा में ट्रैफिक जाम की परेशानी को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ ज़ोन घोषित किया है। इसका मतलब है कि अगर कोई वाहन खराब होकर रास्ते में रुकता है और ट्रैफिक में बाधा डालता है, तो उसका चालान किया जाएगा। सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है।

गाड़ी खराब हुई तो 20 हजार तक जुर्माना

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियाँ खराब होने से बार-बार ट्रैफिक जाम हो रहा था। यह सड़क नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ती है, जिससे हर दिन करीब 5 लाख लोग सफर करते हैं। पुलिस के मुताबिक यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लगेगा, जो ट्रैफिक रोकने पर सजा का प्रावधान करता है। इसमें 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


‘ब्रेकडाउन चालान’ जोन  घोषित

इस मामले में डीसीपी (ट्रैफिक) लखन सिंह यादव ने कहा कि. एक्सप्रेसवे पर ज्यादा गाड़ियां, खासकर पीक टाइम में ट्रैफिक जाम की वजह बनती हैं। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए, तो परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए, एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ जोन घोषित किया गया है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। डीसीपी ने बताया कि अगर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोई वाहन खराब हो जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस उसे टो करके चालान काटेगी। साथ ही अगर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट या जरूरी परमिट नहीं होगा तो उसे जब्त भी किया जा सकता है।

जब कोई वाहन टो किया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस मालिक या ड्राइवर से दस्तावेज़ दिखाने को कहती है। अगर कागजात पूरे नहीं होते तो चालान किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हटाने के लिए ट्रैफिक विभाग के पास एक हाइड्रोलिक क्रेन और दो छोटी क्रेन हैं। डीसीपी ने बताया कि, अभी निजी कार चालकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल यह नियम सिर्फ़ कॉर्मशिलय वाहनों पर लागू है। फरवरी में लागू होने के बाद पहले 10 दिनों में करीब 50 गाड़ियों का चालान किया गया या जब्त किया गया।

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