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PAN Aadhar Link: अगर नहीं किया 30 जून तक पैन-आधार को लिंक, तो नहीं मिलेगा लोन

Pan-Aadhar Link: सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है, जिन लोगों ने अब तक ऐसा नहीं किया है उनका पैन कार्ड 30 जून तक चालू रहेगा। हालांकि, 30 जून के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद कई सर्विस के साथ लोगों को कर्ज नहीं मिल पाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 30, 2023 पर 12:30 PM
PAN Aadhar Link: अगर नहीं किया 30 जून तक पैन-आधार को लिंक, तो नहीं मिलेगा लोन
Pan-Aadhar Link: सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

Pan-Aadhar Link: सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है, जिन लोगों ने अब तक ऐसा नहीं किया है उनका पैन कार्ड 30 जून तक चालू रहेगा। हालांकि, 30 जून के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद कई सर्विस के साथ लोगों को कर्ज नहीं मिल पाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) ने अपने यूजर्स को कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक पैन और आधार को 30 जून तक लिंक करना होगा। ऐसा नहीं होने पर कोई भी नया लोन नहीं मिलेगा।

इसके अलावा 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर कई अन्य सर्विस बंद हो जाएगी

1) कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

2) पेंडिंग रिटर्न्स को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। लंबित विवरणियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी

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