PM kisan Samman nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत कई ऐसे किसानों के खातों में भी पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, जो इस योजना के पात्र नहीं थे। केंद्र सरकार अब ऐसे अपात्र या अयोग्य किसानों से पैसे वापस वसूलने की तैयारी कर रही है।
पीएम-किसान (PM-Kisan) के तहत किन किसानों को सहायता राशि मिलेगी, इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक स्पष्ट निर्देश बनाया हुआ है। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बावजूद करीब 4,350 करोड़ रुपये ऐसे किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गए हैं, जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे अपात्र किसानों से पैसे वापस वसूलने का निर्देश दिया है। इसमें कई ऐसे भी किसान हैं जो इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं और साथ पीएम-किसान योजना का भी लाभ ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) को केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों की आर्थिक सहायता पहुंचाने के इरादे से शुरू किया था। इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पैसे सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश इस योजना के दिशानिर्देशों के मुताबिक, उन किसान परिवारों की पहचान करते हैं जो आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं। यहां किसान परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। उच्च आय वाले किसानों को पीएम-किसान योजना की लाभार्थी सूची से बाहर रखा गया है।
पीएम-किसान योजना के तहत इन किसानों परिवारों को लाभ नहीं मिल सकता है-
1. सभी संस्थागत भूमि धारक।
2. ऐसे किसान परिवार जिनके सदस्य पूर्व में या मौजूदा समय में संवैधानिक पद पर हो
3. ऐसे किसान परिवार जिनके सदस्य पूर्व और मौजूदा मंत्री/राज्य मंत्री, लोक सभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधान परिषद के पूर्व और मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर या जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष हों।
4. ऐसे किसान परिवार जिनके सदस्य केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हो या केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी हों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
5. रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है (उपरोक्त कैटेगरी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
6. ऐसे किसान परिवार जिनके सदस्यों ने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स का भुगतान किया हो
7. ऐसे किसान परिवार जिनके सदस्य डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट की प्रोफेशनेल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड हों और प्रैक्टिस करते हों।
अपात्र किसान कैसे वापस करें पैसे?
अपात्र किसान अपने खाते में आई राशि को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाकर और वहां मौजूद ‘Refund option’ पर क्लिक कर वापस कर सकते हैं।