PM Kisan Yojana: देश के किसानों की आर्थिक सेहत बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। झांसी में अब भूतों को भी पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। दरअसल झांसी में हजारों मृतकों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा अभी तक मिल रहा है।
कृषि विभाग की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि कुछ लाभार्थियों के निधन के बाद भी उनके अकाउंट में पीएम किसान सममान निधि आ रही है।
दरअसल, कुछ समय पहले प्रशासन को जानकारी मिली कि अपात्र लोगों को भी किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। इस सूचना पर शासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। झांसी की सभी तहसीलों में जांच की गई। रिपोर्ट में यह बात सामने आई की कुल 5856 अपात्र लोगों को किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। इनमें से करीब 2700 ऐसे हैं लोग शामिल हैं। जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा इन अपात्र लोगों की लिस्ट में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। वहीं कुछ भूमिहीन व्यक्तियों को भी इस योजना का फायदा मिल रहा है।
अपात्र लोगों से वसूले जाएंगे पैसे
रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद कृषि विभाग हरकत में आ गया है। कृषि विभाग ने अपात्र लोगों से वसूली करने की तैयारी कर ली है। कृषि विभाग के उपनिदेशक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जो भी अपात्र लोग सामने आए है। उनकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर योजना का फायदा उठाया है। उनसे पैसों की वसूली की जाएगी। वहीं इनकम टैक्स भरने वाले लोगों से पैसों की वसूली शुरू कर दी गई है।
इन लोगों को नहीं मिलता फायदा
पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी। इसके अलावा किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। वहीं अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।