अमृतपाल सिंह को परिवार से मिलने की अनुमति, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने पर रोक, पैरोल आदेश में रखी गईं 10 शर्तें

पंजाब के अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी पैरोल आदेश में तय शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान न तो सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के किसी भी तरह बातचीत कर सकते हैं। उन्हें पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था

अपडेटेड Jul 04, 2024 पर 7:49 PM
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परिवार से मिल सकेंगे अमृतपाल सिंह, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं: पैरोल आदेश

जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें नई दिल्ली के “न्यायिक क्षेत्राधिकार” से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजाब के अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी पैरोल आदेश में तय शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान न तो सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के किसी भी तरह बातचीत कर सकते हैं। उन्हें पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था।

असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में रहते हुए हाल के संसदीय चुनावों में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट जीतने वाले खालिस्तान समर्थक सिंह शुक्रवार को शपथ लेने वाले हैं।

पैरोल आदेश में कोर्ट ने रखीं 10 शर्तें


न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 31 साल के अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए असम से दिल्ली लाया जाएगा और उनकी चार दिन की पैरोल पांच जुलाई से शुरू होगी।

पैरोल आदेश में 10 शर्तें रखी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि अस्थायी रिहाई की अवधि में डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल से नई दिल्ली तक जाने और वापस आने में लगने वाला समय शामिल होगा।

इसमें कहा गया है कि वो “अस्थायी रिहाई के दौरान वह नई दिल्ली के अलावा किसी दूसरे न्यायिक क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं करेंगे”। यानी दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते।

अमृतपाल का कोई बयान न आए

आदेश के मुताबिक, “अमृतपाल सिंह या उनके किसी भी रिश्तेदार को अमृतपाल के किसी भी बयान की वीडियोग्राफी करने और/या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे किसी भी बयान को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

इसमें कहा गया है कि वह “ऐसा कोई काम करने या ऐसा कोई बयान देने से परहेज करेंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो।”

आदेश में कहा गया है, “पंजाब बंदी (हिरासत की स्थिति) आदेश, 1981 की धारा 2(C) के तहत परिभाषित अमृतपाल के रिश्तेदारों को पैरोल के दौरान उससे मिलने की अनुमति दी जाएगी, जब तक वह नई दिल्ली में रहेगा।”

अमृतपाल के साथ कितनी पुलिस रहेगी?

सिंह के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के संबंध में आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), अमृतसर (ग्रामीण) की ओर से जितना सही समझा जाएगा उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी रहेंगे।

इसमें कहा गया है कि ये कर्मी जेल से उसकी अस्थायी रिहाई की तारीख और समय से लेकर उसके हिरासत की अवधि जारी रखने के लिए वापस जेल लौटने तक उसके साथ रहेंगे।

आदेश में कहा गया कि इस दौरान, जब सिंह संसद भवन परिसर में मौजूद रहेंगे, “उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी या अन्य सुरक्षा कर्मी रहेंगे, जितनी लोकसभा के महासचिव की ओर से अनुमति दी गई हो।”

दिल्ली कहां रहेगा अमृतपाल सिंह

इसमें कहा गया है कि जब अमृतपाल सिंह के संसद परिसर में रहने की जरूर नहीं होगी, तो उन्हें “नई दिल्ली में ऐसी जगह पर रखा जाएगा, जिसे SSP, अमृतसर (ग्रामीण) अलग-अलग सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझें।”

अमृतसर में अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत नौ सहयोगियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल को चार दिन की पैरोल दी गई है, ताकि वो लोकसभा सदस्य की शपथ ले सकें।

MoneyControl News

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First Published: Jul 04, 2024 7:49 PM

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