दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) छठी बार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए। एजेंसी की तरफ से दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को छठा समन भेजकर आज यानी सोमवार (19 फरवरी) पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, क्योंकि एजेंसी का समन अवैध है।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था। AAP ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बजाय ED को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले शनिवार को केजरीवाल ने एक अदालत को बताया कि वह उत्पाद शुल्क नीति में ED द्वारा दायर एक आवेदन के संबंध में उसके समक्ष पेश होना चाहते थे, लेकिन बजट सत्र और फ्लोर टेस्ट के कारण ऐसा नहीं कर सके।
अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 16 मार्च के लिए तय कर दी। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने 14 फरवरी को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में केजरीवाल को छठा समन भेजा था, जिसमें उन्हें 19 फरवरी को इसके मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। AAP सुप्रीमो ने ED के अब तक के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि सभी समन "अवैध" और "राजनीति से प्रेरित" थे। पहले पांच समन 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे। 17 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का हवाला देने के बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में पांचवां समन छोड़ने के लिए उनके खिलाफ ED की हालिया शिकायत के संबंध में 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति दी थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और 1 मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र के कारण वह अदालत के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। AAP सुप्रीमो ने कहा कि वह एक मार्च के बाद पेश होने के लिए उपलब्ध होंगे। इसके बाद, अदालत ने केजरीवाल को उसके समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए अगली तारीख 16 मार्च सुबह 10 बजे तय की।
शराब नीति मामले में उन्हें जारी किए गए पिछले समन का पालन नहीं करने के लिए ED ने 3 फरवरी को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 7 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि AAP सुप्रीमो इसका अनुपालन करने के लिए "कानूनी रूप से बाध्य" हैं।
BJP ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले की जांच से बचने के लिए बजट को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ED के समन पर केजरीवाल ने कहा है कि ये उन्हें गिरफ्तार करने के "अवैध प्रयास" हैं। इसका उद्देश्य उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकना है।