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Assembly elections 2022: चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से एग्जिट पोल पर लगाई रोक, पढ़ें सभी डिटेल

EC ने कहा कि 7 मार्च को सुबह 7 बजे से 10 फरवरी और शाम 6.30 बजे के बीच कोई एक्जिट पोल न होगा और न ही किसी भी मीडिया के जरिए पब्लिश होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 04, 2022 पर 2:00 PM
Assembly elections 2022: चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से एग्जिट पोल पर लगाई रोक, पढ़ें सभी डिटेल
चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से एग्जिट पोल पर लगाई रोक (FILE)

पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022) को देखते हुए, चुनाव आयोग (ECI) ने 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच एग्जिट पोल (Exit Poll) कराने और पब्लिश करने या छापने पर रोक लगा दी है।

एक नए आदेश में आयोग ने कहा, "चुनाव आयोग की तरफ से 7 मार्च को सुबह 7 बजे से 10 फरवरी और शाम 6.30 बजे के बीच के समय को उस समय के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान कोई एक्जिट पोल आयोजित करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रकाशन या प्रचार करना या किसी दूसरी तरीके से प्रसार करना प्रतिबंध होगा।"

इसमें आगे कहा गया, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आम चुनाव के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान खत्म के लिए तय घंटों के साथ खत्म होने वाले 48 घंटों के दौरान, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वे या किसी दूसरे सर्वे के नतीजों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।"

आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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