Central Vs Supreme Court: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की खनिज रॉयल्टी और टैक्स पर फैसले की समीक्षा की मांग, बताई ये वजह

Central Vs Supreme Court: फैसले में कई स्पष्ट त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ के फैसले की समीक्षा करना चाहती है। इसमें राज्यों को निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी वसूलने और खनिज युक्त जमीन पर टैक्स लगाने की अनुमति दी गई थी

अपडेटेड Sep 12, 2024 पर 12:07 PM
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Central Vs Supreme Court: पीएम मोदी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर आयोजित गणेश पूजा में बुधवार रात शामिल हुए

Central Vs Supreme Court Judgment: केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है, जिसमें राज्यों को निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी वसूलने और खनिज युक्त जमीन पर टैक्स लगाने की अनुमति दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, फैसले में कई स्पष्ट त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ के फैसले की समीक्षा करना चाहती है। केंद्र ने निर्णय में "स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कई त्रुटियों" की ओर इशारा करते हुए समीक्षा की मांग की है।

दिलचस्प बात यह है कि केंद्र ने 25 जुलाई के निर्णय की समीक्षा के लिए खुली अदालत में सुनवाई करने के लिए मध्य प्रदेश को सह-याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया है। केंद्र ने तर्क दिया है कि उसके द्वारा उठाया गया मुद्दा "देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है तथा जनहित के बड़े मुद्दे को उठाता है। यदि समीक्षा याचिका की मौखिक सुनवाई के लिए आवेदन को अनुमति नहीं दी गई तो घोर अन्याय होगा"।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद भारी वित्तीय बोझ का सामना कर रहे केंद्र ने कहा कि आदेश में कई त्रुटियां हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और उद्योगों पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और सह-याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश ने कहा कि समीक्षा याचिका में उठाया गया मुद्दा "देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है।" साथ ही यह जनहित का बड़ा मुद्दा उठाता है। अगर समीक्षा याचिका की मौखिक सुनवाई की याचिका को स्वीकार नहीं किया गया तो यह "गंभीर अन्याय" होगा।

हालांकि, मनीकंट्रोल स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि रॉयल्टी और टैक्स का बकाया 12 वर्षों में किस्तों में चुकाया जाएगा। इसका सरकार और निजी कंपनियों पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) के लिए अनुमानित बकाया 70,000 करोड़ रुपये है। जबकि निजी क्षेत्र को शामिल करने पर यह आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपये हो जाता है।

झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को इस फैसले से अप्रत्याशित लाभ मिलने की उम्मीद है। TOI की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने तर्क दिया है कि शुल्कों के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन से सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों पर भारी बोझ पड़ेगा। इससे संभावित रूप से बड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी।

CJI के घर पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर आयोजित गणेश पूजा में शामिल हुए और देशवासियों के सुख, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। आयोजन से संबंधित एक वीडियो में चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर मोदी का स्वागत करते नजर आते हैं। इसके बाद मोदी उनके घर पर पूजा में हिस्सा लेते दिखाई देते हैं।

पीएम मोदी ने इस आयोजन की तस्वीर X पर शेयर करते हुए एक पोस्ट में कहा, "सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करें।"

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तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ कुछ अन्य लोगों के साथ भगवान गणेश की आराधना करते दिखते हैं। पीएम मोदी इस दौरान महाराष्ट्र से संबंधित पारंपरिक परिधान में थे।

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First Published: Sep 12, 2024 12:02 PM

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