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Delhi Excise Policy Case: अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई

Delhi Excise Policy Case: हाई कोर्ट ने 14 मई को AAP नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दलील दी थी कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाएगी

Akhileshअपडेटेड May 21, 2024 पर 1:02 PM
Delhi Excise Policy Case: अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई
Delhi Excise Policy Case: जज ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने का यह सही समय नहीं है

Delhi Excise Policy Case: आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ED और CBI द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। जज स्वर्णकांता शर्मा ने दोनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुनाए।

हाई कोर्ट ने 14 मई को AAP नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दलील दी थी कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाएगी।

ED ने AAP को बनाया आरोपी

17 मई को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया। सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है।

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