Delhi Excise policy PMLA case: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (3 जुलाई) को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 12 जुलाई तक बढ़ा दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश हुए।
इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर वह 5 जुलाई को सुनवाई करेगा।
अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में केजरीवाल अब भी न्यायिक हिरासत में हैं।
उन्होंने सीबीआई के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। याचिका अभी हाई कोर्ट में लंबित है। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें 20 जून को संबंधित अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। हालांकि, निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर् ने रोक लगा दी थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करने के दौरान अनियमितता बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया।
पिछले महीने की 26 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय केजरीवाल को औपचारिक रूप से केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, उन्हें पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया था। पिछले हफ्ते तिहाड़ जेल में केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को विशेष अदालत में पेश करने की सीबीआई को अनुमति दी गई थी।