Gurmeet Ram Rahim: पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रेप के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 21 दिन की पैरोल

साध्वी से रेप और हत्या के मामले में अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उसके समर्थकों ने हरियाणा में कहीं-कहीं हिंसा की थी, अगस्त 2017 में ही राम रहीम को 20 साल की सजा सुना दी गई थी

अपडेटेड Feb 07, 2022 पर 2:53 PM
Gurmeet Ram Rahim को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दे दी है, उसे पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले जेल से छोड़ा जा रहा है

रेप और हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को आज यानी सोमवार को पैरोल पर जेल से रिहा किया जाएगा। राम रहीम हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दे दी है। उसे पंजाब में 20 फरवीर को होने वाले चुनाव से 13 दिन पहले जेल से छोड़ा जा रहा है।

फरलो एक निश्चित अवधि के लिए मिली अस्थायी छुट्टी को कहते हैं, जो कानून के मामलों में आमतौर पर जेल में लंबी सजा काट रहे कैदियों को दी जाती है। 2017 के बाद से रोहतक जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को दूसरी बार जेल से छुट्टी मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आज यानी सोमवार शाम तक वह जेल से बाहर आ सकता है।

पुलिस की निगरानी में रामरहीम को जेल से डेरे पर ले जाया जाएगा। कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीना पुलिस अधिकारियों की तीन दौर की बैठक ले चुके हैं। डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में रामरहीम के साथ पुलिस की टीम को भेजा जा सकता है। राम रहीम का 21 दिन की फरलो (छुट्टी) का आवेदन हरियाणा जेल विभाग मंजूर कर चुका है।


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उसकी रिहाई के मद्देनजर सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस बीच, राम रहीम को पैरोल मिलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सभी समाज को पता है कि फरलो का विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। यह संयोग भर है और इसकी जानकारी सभी के पास है।

उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी तीन साल पूरा करने के बाद इसके लिए आवेदन कर सकता है। डेरा प्रमुख ने मई 2021 में मां की बीमारी का हवाला देकर 21 दिन की इमरजेंसी पैरोल की मांग की थी। इस आवेदन पर उसे 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल मिली थी। इस तरह पिछले 8 महीने में उसे दूसरी बार जेल से छोड़ा जा रहा है।

राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा डेरा प्रमुख को एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाी गई थी।

पिछले साल अक्टूबर में पंचकूला की अदालत ने हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य- कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को आठ अक्टूबर को दोषी ठहराया था। बता दें कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी।

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