Goa Elections 2022: विधानसभा चुनाव को लेकर गोवा में शराब की बिक्री को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि उत्तरी गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को बताया कि सभी शराब बार, पब, दुकानें, क्लब, झोंपड़ी या किसी भी प्रतिष्ठान में शराब परोसना, बेचना हर दिन रात 11 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि दुकान खुली रहती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। डीएम ने कहा कि यह आदेश राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक लागू रहेगा। गोवा की कमाई बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है जिसमें देश और दुनिया के लोग योगदान करते हैं। गोवा अपने खूबसूरत और आकर्षक समुद्र तटों और पार्टियों के लिए जाना जाता है।
शराब इस पर्यटक राज्य के आकर्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में 12-15 फरवरी और 10 मार्च को मतगणना के दिन शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जबकि इस अवधि के दौरान सभी शराब परिसरों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त बार और भोजन परोसने वाले रेस्तरां संचालित हो सकेंगे, लेकिन उन्हें अपने बार काउंटर बंद रखने होंगे। शराबबंदी के दिनों में खुलने वाले बार और रेस्तरां के मालिकों को परिसर में एक बोर्ड लगाना होगा, जिसमें लिखा होगा कि शराब नहीं परोसी जाएगी और परिसर केवल भोजन परोसने के लिए खुला है।
सरकार ने बुधवार को यह भी जानकारी दी थी कि 12 फरवरी की मध्यरात्रि और मतगणना के दिन यानी 10 मार्च तक राज्य के भीतर किसी भी शराब का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। गोवा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच मुकाबला है।