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Hanuman Chalisa Row: नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणा दंपति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 25, 2022 पर 6:02 PM
Hanuman Chalisa Row: नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जिद करने वाली अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) फिलहाल जेल में ही रहेंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणा दंपति की याचिका खारिज कर दी है। नवनीत राणा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की अर्जी दी थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणा दंपति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा क‍ि दूसरे FIR में गिरफ्तार करने से पहले दोनो को 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। अदालत ने कहा कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है।

पति-पत्नी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी। हालांकि, इस घोषणा के बाद मुंबई में काफी बवाल हो गया। शिवसैनिकों ने राणा दंपति के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में शनिवार को रवि राणा ने घोषणा की थी कि वह और उनकी पत्नी अपनी योजना रद्द कर रहे हैं ताकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले मुंबई दौरे से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

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