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Hemant Soren: माइनिंग लीज मामले में झारखंड के CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का फैसला

Hemant Soren Mining Lease Case: हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ जांच को लेकर दायर PIL को सुनवाई के योग्य माना था। इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 07, 2022 पर 2:19 PM
Hemant Soren: माइनिंग लीज मामले में झारखंड के CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने ट्वीट किया, ''सत्यमेव जयते (Satyamev Jayate)''

Hemant Soren Mining Lease Case: माइनिंग लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के फैसले को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को सुनवाई के योग्य माना था। इसके खिलाफ सोरेन और झारखंड सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने PIL को राजनीति से प्रेरित बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के आधार पर याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिका सुनने लायक है। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने मंगलवार को ट्वीट किया, ''सत्यमेव जयते (Satyamev Jayate)''

याचिकाओं को किया स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग लीज मामले की जांच संबंधी जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य बताने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं राज्य सरकार की याचिकाओं को सोमवार को स्वीकार कर लिया।

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