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राहुल गांधी ही नहीं, भारतीय राजनीति में इन नेताओं पर भी गिरी अयोग्ता की गाज, किसी की गई विधायकी, तो किसी सांसद की कुर्सी छिनी

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, अगर किसी जनप्रतिनिधि को किसी मामले में दो साल या उससे ज्यादा कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषी करार दिए जाने की तारीख से सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा और सजा पूरी करने के बाद छह और साल के लिए अयोग्य रहेगा। यहां कुछ ऐसे नेताओं की लिस्ट है, जिन्हें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के बाद संसद और विधानसभाओं की सदस्यता छोड़नी पड़ी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 24, 2023 पर 8:56 PM
राहुल गांधी ही नहीं, भारतीय राजनीति में इन नेताओं पर भी गिरी अयोग्ता की गाज, किसी की गई विधायकी, तो किसी सांसद की कुर्सी छिनी
भारतीय राजनीति में इन नेताओं पर भी गिरी अयोग्ता की गाज

आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) के एक मामले में सूरत की एक अदालत की तरफ से दोषी ठहराये जाने के बाद कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लोकसभा (Lok Sabha) की सदस्यता के लिए अयोग्य (Disqualify) करार दिया गया है और उनका नाम इस तरह की कार्रवाई का सामना कर चुके जनप्रतिनिधियों की लिस्ट में शामिल हो गया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, अगर किसी जनप्रतिनिधि को किसी मामले में दो साल या उससे ज्यादा कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषी करार दिए जाने की तारीख से सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा और सजा पूरी करने के बाद छह और साल के लिए अयोग्य रहेगा।

यहां कुछ ऐसे नेताओं की लिस्ट है, जिन्हें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के बाद संसद और विधानसभाओं की सदस्यता छोड़नी पड़ी।

इन नेताओं की छिनी विधायक और सांसद की कुर्सी

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