Parliament Clash: क्या बीजेपी सांसद को 'धक्का देने' के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं जेल, क्या कहते हैं नियम? वीडियो सबूत बेहद जरूरी

नियम पुस्तिका के अनुसार, किसी सदस्य को उसके कर्तव्यों के दौरान बाधा डालना या छेड़छाड़ करना या हमला करना सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमानना ​​है, यानी जब वह सदन में उपस्थित हो रहा हो या जब वह सदन में आ रहा हो, या सदन से जा रहा हो। हालांकि, यह विशेषाधिकार तब उपलब्ध नहीं होता, जब सदस्य कोई संसदीय कर्तव्य नहीं निभा रहा हो

अपडेटेड Dec 19, 2024 पर 1:14 PM
Parliament Clash: क्या बीजेपी सांसद को 'धक्का देने' के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं जेल, क्या कहते हैं नियम?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा कि वो पार्टी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को धक्का देने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, जिसके बाद गुरुवार को संसद के बाहर अराजकता फैल गई। हालांकि, राहुल ने कहा कि जब वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तो सारंगी ने ही उन्हें धक्का दिया था। आइए जानते हैं, जब संसद परिसर में हुई घटना के आधार पर किसी सांसद के खिलाफ पुलिस शिकायत की बात आती है, तो नियम क्या कहते हैं?

नियम पुस्तिका के मुताबिक, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुमति दें तो पुलिस जांच कर सकती है। ऐसी स्थिति में LOP के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। नियमों के मुताबिक, बीजेपी सांसद सारंगी दावा कर सकते हैं कि उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, अगर मामले में कोई वीडियो सबूत नहीं है, तो यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होगा और मामला बिना सबूत के खत्म हो सकता है।

पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा, “यहां बड़ी बात वीडियो सबूत होगा। अगर वीडियो सबूत नहीं है, तो ये सांसदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला हो सकता है और इसे साबित करना मुश्किल हो सकता है।”


इस बीच, पुलिस सूत्रों ने कहा है, “यह पता लगाना जरूरी है कि क्या आरोपी (राहुल गांधी) अपना विरोध स्थल छोड़कर पीड़ितों के पास गए और उन्हें घायल किया या नहीं। अगर दोनों अपनी-अपनी जगह पर रुके हैं, तो मकसद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इसे 'हाथापाई' माना जाएगा।

संविधान क्या कहता है?

भारत का संविधान सांसदों को कुछ विशेषाधिकार निर्दिष्ट करता है। ये हैं:

- संसद में बोलने की आजादी।

- किसी सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट।

- किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के संसद के किसी भी सदन के अधिकार के तहत या उसके प्रकाशन के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही से किसी व्यक्ति को छूट।

- प्रक्रिया में कथित अनियमितता के आधार पर अदालतों को संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है।

- प्रक्रिया या कामकाज के संचालन को विनियमित करने या संसद में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशक्त कोई भी अधिकारी या संसद सदस्य उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में अदालत के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो सकता है।

- कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की काफी हद तक सच्ची रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए किसी भी अदालत में किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है। यह छूट वायरलेस के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या मामलों के लिए भी उपलब्ध है।

सदस्यों पर हमला

नियम पुस्तिका के अनुसार, किसी सदस्य को उसके कर्तव्यों के दौरान बाधा डालना या छेड़छाड़ करना या हमला करना सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमानना ​​है, यानी जब वह सदन में उपस्थित हो रहा हो या जब वह सदन में आ रहा हो, या सदन से जा रहा हो। हालांकि, यह विशेषाधिकार तब उपलब्ध नहीं होता, जब सदस्य कोई संसदीय कर्तव्य नहीं निभा रहा हो।

अनिवार्य रूप से, विशेषाधिकार पर नियम पुस्तिका कहती है कि अगर किसी सांसद को काम पर आते समय रोका जाता है या हमला किया जाता है, तो यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

संसद में क्या हुआ?

गुरुवार को संसद में आंबेडकर मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प में बीजेपी सांसद सारंगी को मामूली चोटें आईं। सारंगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिर गया, जिससे उन्हें चोटें आईं।

सारंगी को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया और पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी सहित शीर्ष मंत्री और सांसद उनसे से मिलने पहुंचे।

घटना के बाद एक बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी से कहा, "क्या आपको शर्म नहीं आती? देखो आपने क्या कर दिया। आपने उन्हें धक्का दिया है।" इस पर राहुल गांधी ने कहा, "उन्होंने मुझे धक्का दिया।" इस पर बीजेपी नेताओं ने कहा, "गुंडागर्दी करते हो।"

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