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पंजाब सरकार 1 अक्‍टूबर से करने जा रही आटे की होम डिलिवरी, जानें आप कैसे उठा पाएंगे लाभ

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक के अनुसार, पंजाब सरकार 1 अक्टूबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत रजिस्टर्ड प्रत्येक लाभार्थी को गेहूं के आटे की होम डिलीवरी का विकल्प प्रदान करेगी

अपडेटेड Aug 15, 2022 पर 1:26 PM
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राशन अब तिमाही के बजाय महीने-दर-महीने आधार पर वितरित किया जाएगा।

पंजाब (Punjab) के लोगों को घर-घर राशन मुहैया करवाने की दृढ़ वचनबद्धता के साथ भगवंत मान सरकार इस साल एक अक्टूबर से आटा की होम डिलीवरी सर्विस की शुरुआत करेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक के अनुसार, पंजाब सरकार एक अक्टूबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत रजिस्टर्ड प्रत्येक लाभार्थी को गेहूं के आटे की होम डिलीवरी का विकल्प प्रदान करेगी।

मंत्री ने कहा कि होम डिलीवरी सर्विस मोबाइल फेयर प्राइस शॉप्स (MPS) की धारणा को पेश करेगी। MPS एक ट्रांसपोर्ट वाहन होगा, जिसमें अनिवार्य रूप से GPS सुविधा और कैमरे लगे होंगे। इससे लाभार्थी को आटा सौंपने को लाइव स्ट्रीम किया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस वाहन में अनिवार्य रूप से भार तोलने की सुविधा होगी, जिससे लाभार्थी को आटा की डिलीवरी से पहले इसके वजन के बारे में संतुष्ट किया जा सके।

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MPS वाहनों में अनिवार्य तौल की सुविधा भी होगी ताकि लाभार्थी वितरित किए जा रहे आटे के वजन की जांच कर सके। लाभार्थी को सौंपने के लिए एमपीएस वाहन प्रिंट की गई वजन पर्ची आदि में बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी सभी अनिवार्य आवश्यकताएं प्रदान की जाएंगी। लाइसेंस खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे और उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के समान दर्जा दिया जाएगा।

इसके अलावा, राशन अब तिमाही के बजाय महीने-दर-महीने आधार पर वितरित किया जाएगा। यह योजना एक चरण में लागू की जाएगी, जिसके लिए पूरे राज्य को आठ जोन में बांटा गया है। मंत्री के अनुसार, नई योजना से लाभार्थियों को आटा पीसने के खर्च के संबंध में लगभग 170 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस साल मार्च में पंजाब में सत्ता में आने पर एनएफएसए के तहत राज्य के 1.83 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं का आटा देने का फैसला किया था। राज्य सरकार ने कहा था कि प्रत्येक लाभार्थी को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं या गेहूं का आटा दिया जाएगा।

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