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स्वाति मालीवाल ने I.N.D.I.A. गुट के बड़े नेताओं को लिखा पत्र, मुलाकात का मांगा समय

स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंज केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। AAP की राज्यसभा सांसद ने पत्र की फोटो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "आज इस विषय में मैंने INDIA गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। मैंने सबसे मिलने का समय मांगा है

अपडेटेड Jun 18, 2024 पर 1:49 PM
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स्वाति मालीवाल ने I.N.D.I.A. गुट के बड़े नेताओं को लिखा पत्र

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को विपक्ष के I.N.D.I.A गुट को एक पत्र लिखा। उन्होंने इस पत्र में ब्लॉक के सभी शीर्ष नेताओं से मिलने का समय मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सांसद ने कहा कि पिछले 18 सालों से उन्होंने जमीन पर काम किया है और 9 सालों में उन्होंने महिला आयोग में 1.7 लाख मामले सुने हैं। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंज केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।

ये कहते हुए कि उन्होंने बिना किसी से डरे महिला आयोग को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है, उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि ये दुखद है कि पहले उन्हें मुख्यमंत्री के घर पर पीटा गया और फिर उनका "चरित्र हनन" किया गया।


स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) आगे लिखा, "आज इस विषय में मैंने INDIA गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। मैंने सबसे मिलने का समय मांगा है।"

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी।

पहले भी बढ़ चुकी है बिभव कुमार की हिरासत

कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया।

इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी।

बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता।

क्या-क्या लगे हैं आरोप?

उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई FIR में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग और गैर-इरादतन हत्या का प्रयास करने से जुड़ी धाराएं शामिल की गई हैं।

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