Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगा समान नागरिक संहिता, बनेगा देश का पहले राज्य

UCC में कई तरह के कानूनों का एक पूरा सेट है, जो अलग-अलग धर्मों और जनजातियों के प्रथागत कानूनों को मिलाकर और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और रखरखाव जैसे मुद्दों को नियंत्रित करेगा। संविधान में, यह राज्य नीति के गैर-न्यायसंगत निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है

अपडेटेड Jan 25, 2025 पर 8:51 PM
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Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगा समान नागरिक संहिता, बनेगा देश का पहले राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगोली ने कहा है कि उत्तराखंड 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगा। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से एक दिन पहले लागू किया जाएगा। बगोली ने कहा कि UCC पोर्टल 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में लांच होगा।

UCC में कई तरह के कानूनों का एक पूरा सेट है, जो अलग-अलग धर्मों और जनजातियों के प्रथागत कानूनों को मिलाकर और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और रखरखाव जैसे मुद्दों को नियंत्रित करेगा। संविधान में, यह राज्य नीति के गैर-न्यायसंगत निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है।

उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। BJP ने 2022 विधानसभा चुनावों से पहले UCC लागू करने का वादा किया था, जिसके तहत पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई।


‘किसी समुदाय को निशाना बनाने का विचार नहीं’

UCC लागू होने से कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विचार किसी व्यक्ति या समुदाय को निशाना बनाने का नहीं है।

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "किसी को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं उठता। हमने सभी के लिए एक बराबर व्यवस्था की है।"

उन्होंने आगे कहा, "आगे बढ़ते हुए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं, जो आबादी का 50% हिस्सा हैं, को अधिक अधिकार और सुरक्षा दी जाए। यह कानून इसी दिशा में उन्मुख है।"

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