Vice President Election: 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव (Vice President Election) के लिए नामांकन (Nomination) आज से शुरू हो गया है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। चुनाव आयोग (EC) के अनुसार, मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू (M Venkaiah Naidu) के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा। मतदान के नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है।
आइए विस्तार से समझते हैं, उप-राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के प्रोसेस को।
उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए, उम्मीदवार को कई मानदंडों को पूरा करना होता है:
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार की उम्र 35 साल और उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- उसे राज्य परिषद (राज्य सभा) के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
केंद्र या राज्य सरकार या लोकल के तहत लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति नामांकन दाखिल करने के लिए पात्र नहीं है।
उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य की राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। अगर इन विधायी सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाता है, तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति ने उस सदन में अपनी सीट उस दिन खाली कर दी है, जिस दिन वह उपराष्ट्रपति का पद संभालता है।
चुनाव आयोग ने 29 जून को 16वें उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था। उम्मीदवारों को नई दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से चुने गए रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र जमा करना होगा। उम्मीदवार खुद या अपने किसी प्रस्तावक या समर्थक के जरिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन दाखिल कर सकता है।
एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 निर्वाचकों और समर्थक के रूप में कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर कम से कम 20 निर्वाचकों और समर्थक के रूप में कम से कम 20 निर्वाचकों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
हालांकि, एक मतदाता केवल एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र का प्रस्तावक या समर्थक हो सकता है। हर एक उम्मीदवार को अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति है।
नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को 15,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। नामांकन दाखिल करने से पहले राशि को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करना होगा।
चुनाव आयोग 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच करेगा। उम्मीदवार के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई है।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्ट्रॉल कॉलेज करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के 788 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। चूंकि निर्वाचक संसद के सभी सदस्य हैं। इसलिए एक सांसद के हर एक वोट की वैल्यू बराबर मानी जाएगी, मतलब एक।
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव संसद भवन में गुप्त मतदान से होगा। उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं।